नई दिल्ली/उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो डीडीए के अध्‍यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठक में आज कई प्रमुख निर्णय लिए गए जिसमें सभी आवास विक्रेताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए आवासीय विनियमों में संशोधन और राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल के विस्‍तार हेतु उपयोग योग्‍य भूमि में वृद्धि करके राष्‍ट्रीय राजधानी में मेडिकल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बूस्‍ट करने के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन करना और दीन दयाल उपाध्‍याय मार्ग पर सीपीआई (एम) कार्यालय के भवन हेतु एक प्‍लॉट के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन करना शामिल है. प्राधिकरण ने द्वारका के सेक्टर-17 में 1.6 हेक्टेयर के प्लॉट पर समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार 06 राज्य भवनों(स्टेट भवन)/राज्य अतिथि गृहों (स्टेट गेस्ट हाउसेस) के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अनुमति भी दी. प्राधिकरण की बैठक में उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. और अन्य सदस्य उपस्थित थे. आज लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण इस प्रकार है: डीडीए (आवासीय संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 के वि‍नियम 7 ‘‘आबंटन की पात्रता’’ में संशोधन: डीडीए आवासीय स्‍कीम में सभी आवास विक्रेताओं को भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने आज आवासीय विनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे यह प्रतिबंध हट गया कि दिल्‍ली में आवास या प्‍लॉट का मालिक व्‍यक्ति डीडीए फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन नहीं कर सकता। यह पाया गया है कि विनियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने उन व्‍यक्तियों को जिनके पास दिल्‍ली में अपना फ्लैट अथवा प्‍लॉट हैं, जो अपने बढ़ते परिवार की वजह से फ्लैट खरीदने के इच्‍छुक हैं तथा फ्लैट को खरीदने के लिए क्रय क्षमता रखते हैं, उन्‍हें फ्लैट की बिक्री करने की असमर्थता ने मांग की दृष्टि से डीडीए के फ्लैटों की बिक्री को प्र‍भावित किया है। डीडीए द्वारा निर्मित सभी प्रकार के फ्लैटों की इन्‍वेंट्री, जो साल दर साल बढ़ रही है, की बिक्री के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने की आवश्‍यकता है। इससे प्रारंभिक चरण में ही डीडीए की अधिकतम नई इन्‍वेंट्री की बिक्री की जा सकेगी, जिससे पूंजी की वसूली होगी और पुराने होने की वजह से मरम्‍मत/रखरखाव के खर्चों और इन्‍वेंट्री के मूल्‍यह्रास से बचा जा सकेगा। अनुमोदित प्रस्‍ताव को अंतिम अनुमोदन एवं अधिसूचना हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के पास स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) / डॉ. आरएमएल अस्पताल को आबंटित तीन प्लॉटों के भूमि उपयोग में परिवर्तनः राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने आज 12183.57 वर्ग मी. (3.01 एकड़), 8134.18 वर्ग मी. (2.01 एकड़) और 3601.70 वर्ग मी. (0.89 एकड़) क्षेत्रफल के 3 प्लॉटों, जो वर्तमान में डॉ. आरएमएल अस्पताल के स्वामित्व में है, के भूमि उपयोग को मनोरंजनात्मक, आवासीय से सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस 1) में परिवर्तन को अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया। डीडीए द्वारा आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा यह अनुमोदन दिया गया। अब, अनुमोदित प्रस्ताव को अंतिम अधिसूचना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा। कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्‍ट) को डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में आबंटित भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तनः प्राधिकरण ने आज पॉकेट-III, राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सिस्‍ट) को आबंटित 868 वर्ग मी. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। अब, आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। प्राधिकरण ने समय-समय पर प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार सेक्टर 17 द्वारका में 1.6 हेक्टेयर के प्लॉट पर 06 राज्य भवनों/राज्य अतिथि गृहों के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन की भी अनुमति प्रदान की । इससे संबंधित राज्य सरकारें आधिकारिक प्रयोजनों के लिए दिल्ली आने वाले राज्य के अतिथि अधिकारियों/गणमान्य व्यक्तियों के लिए रहने की समुचित व्‍यवस्‍था कर सकेंगी।

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